प्रयागराज मंदिर मस्जिद में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने पर प्रतिबन्द, आई जी ने मंडल के DM को भेजा लेटर

Share this news

मस्ज़िदों से लाउडस्पीकर से तेज आवाज में अजान पर मचे कोहराम का मामला,

आईजी प्रयागराज के पी सिंह ने रेंज के चारों जिलों के डीएम और एसएसपी को भेजा पत्र,

पत्र के जरिए पॉल्यूशन एक्ट और हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को कहा,

रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से लाउडस्पीकर बजाने पाबंदी रहेगी,

आईजी के मुताबिक गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया है आदेश,

हाईकोर्ट कहा था कि लाउडस्पीकर से अज़ान इस्लाम का धार्मिक हिस्सा नहीं है,

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अजान इस्लाम का धार्मिक भाग है,

लोगों को बिना ध्वनि प्रदूषण नींद का अधिकार है,

और यह जीवन के मूल अधिकार में शामिल है,

किसी को भी अपने मूल अधिकारों के लिए दूसरे के मूल अधिकारों का उल्लंघन का अधिकार नहीं है,

आईजी के मुताबिक पॉल्यूशन एक्ट में भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की मनाही है,

इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने तीन मार्च को डीएम को लिखा था पत्र,

क्लाइव रोड की मस्जिद में तेज आवाज में अजान से नींद में खलल को लेकर डीएम प्रयागराज को लिखा था पत्र,

पत्र की कॉपी कमिश्नर आईजी और डीआईजी को भी भेजी थी,

मामले के तूल पकड़ने पर मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने पहल की,

लाउड स्पीकर की संख्या चार से घटाकर दो कर दी है,

लाउडस्पीकर का वॉल्यूम भी कम कर दिया है,

लाउडस्पीकर की दिशा भी कुलपति के आवास की ओर से बदल दी गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
error: Content is protected !!