इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश सभी लोगों के वैक्सीनशन और नाइट कर्फ्यू पर विचार करे सरकार.

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देश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है. कोरोना को लेकर जहां दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है तो वहीं महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन लगा है.

इस बीच उत्तर प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है कि सभी लोगों के वैक्सीनशन और नाइट कर्फ्यू पर विचार सरकार करे. पंचायत चुनावों में नामांकन-प्रचार में न भीड़ हो, कोरोना गाइडलाइन का पालन हो, किसी भी स्थान पर एकत्र भीड़ को तितर-बितर किया जाए. सौ फीसदी लोगों का मास्क पहनना अनिवार्य हो और पुलिस और जिला प्रशासन सुनिश्चित करे.

कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने का इलाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है. सभी जिलों के डीएम को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने मंगलवार देर शाम समारोह में भीड़ को नियंत्रित करने व रात्रि कर्फ्यू पर विचार करने का निर्देश दिया है. 45 वर्ष से ऊपर की आयु के बजाय सभी लोगों का उनके घरों पर वैक्सीनशन पर विचार सरकार करे.


हाईकोर्ट ने हाईस्कूल और इंटर के छात्रों का भी कोविड जांच का आदेश दिया है. चीफ जस्टिस गोविंद माथुर व जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की बेंच ने यह आदेश दिया है. कोरोना संक्रमण को लेकर दाखिल याचिका पर आठ अप्रैल को वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई होगी.

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