एक मार्च से पूरी तरह खुलेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट

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18 मार्च लाकडाउन से पहले की तरह कार्यालय मे सभी कर्मचारी, अधिकारी ड्यूटी पर आयेगे,

दैनिक काज लिस्ट अगले आदेश तक प्रकाशित नहीं होगी,

लिस्ट वाले मुकदमें अतिरिक्त काज लिस्ट में नये मुकदमो के साथ छपते रहेंगे,

वकील गाउन पहन कर आयेगे, मुंशियों का भी प्रवेश होगा,

लेकिन वादकारियों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी,

अधिवक्ता चेम्बर कैंटीन खुलेगी,

सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखना और मास्क पहनना अनिवार्य होगा,

पान गुटखा आदि खाकर थूकने पर दंड मिलेगा,

ई -टिकट काउन्टर पहले की तरह खुले रहेंगे,

अन्य मामलों मे 18 मार्च 20 की स्थिति बहाल होगी,

सभी अदालतें नियमित रूप से बैठेंगी,

मुकदमों का दाखिला पहले की तरह फिर से शुरू होगा,

फोटो आइडेन्टीफिकेशन सेन्टर भी खुल जायेगा,

चीफ़ जस्टिस के आदेश से निबंधक शिष्टाचार आशीष श्रीवास्तव ने दी जानकारी।

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