COVID से हुई मौतों पर दिया जाए मुआवज़ा, 6 हफ्ते में गाइडलाइन जारी करे NDMA: सुप्रीम कोर्ट

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केंद्र सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों द्वारा सीधे टीका खरीदने पर अहम कदम उठाते हुए हर महीने वैक्सीन खरीदने की सीमा को तय कर दिया है. केंद्र ने इस मामले को लेकर SOP जारी किया है. नई व्यवस्था 1 जुलाई से लागू होगी. वैक्सीन के आवंटन का फॉर्मूला जारी करते हुए केंद्र ने आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार अस्पताल ने एक हफ्ते में जितना टीकाकरण किया है उससे उसका रोजाना का औसत निकालकर उसको टीके का आवंटन किया जाएगा और जितनी संख्या आएगी उससे अधिकतम दुगना टीके ही प्राइवेट अस्पताल खरीद सकते हैं. हालांकि पहली ऐसी व्यवस्था नहीं थी, जो पहली बार अस्पताल टीके के अभियान में शामिल हो रहे हैं उन्हें अस्पताल में मौजूद बिस्तर के आधार पर टीके का आवंटन होगा.

सरकार इन दिनों वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की कवायद में जुटी हुई है. सरकारी अस्पतालों में जहां बड़े पैमानों पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है तो प्राइवेट अस्पतालों में तय कीमत देकर टीका लगवाया जा रहा है, ऐसे में सरकार अब प्राइवेट अस्पतालों को उनकी क्षमता के अनुरुप टीका देगी. जून महीने में टीकाकरण की रफ्तार में तेजी देखी गई. एक जून से 27 जून तक देश में करीब 10.8 करोड़ खुराकें लोगों को दी गईं. औसतन एक दिन में करीब 40 लाख खुराकें लगीं. हालांकि सरकार प्रतिदिन एक करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य साध कर चल रही है. 

दरअसल प्राइवेट अस्पतालों को टीके के खुराकों को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं, विपक्षी दलों का दावा है कि केंद्र सरकार, प्राइवेट अस्पतालों को ज्यादा खुराक दे रही है जिसके कारण राज्य सरकारों के पास इसकी आपूर्ति कम हो रही है, इस फैसले के बाद अब अस्पतालों को उनकी क्षमता के हिसाब ही डोज दी जाएगी. 

(इनपुट भाषा ndtv से)

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