सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो हफ्ते के अंदर मुख्तार को यूपी शिफ्ट किया जाए. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये विशेष कोर्ट तय करेगी कि अंसारी को इलाहाबाद या बांदा किस जेल में शिफ्ट किया जाए. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा या इलाहाबाद जेल में शिफ्ट किया जाएगा.
आपको बता दें कि पिछले कई साल मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश के जेल में शिफ्ट किए जाने की कवायद की जा रही थी, लेकिन पंजाब की रोपड़ जेल प्रशासन बार-बार अड़ंगा लगा दे रही थी. जेल प्रशासन मुख्तार की खराब सेहत का हवाला देता रहा है. इस मामले में यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी. यहां पर मुख्तार ने कहा कि यूपी में मुझे जान का खतरा है.
पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रखी थी ये दलील
पंजाब सरकार के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि यूपी सरकार की मांग संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है. अगर इसे माना गया तो भविष्य में ऐसे मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी. उन्होंने कोर्ट से यूपी की याचिका खारिज करने की मांग करते हुए कहा कि ये याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत भी मेंटेनेबल नहीं है. मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी सरकार जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मांग की, वह मांग न्यायपालिका के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है.