उत्तर प्रदेश में जहां वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, तो वहीं बढ़ते कोरोना केस को रोकना भी सरकार के लिए एक चुनौती है. इस चुनौती को लेकर यूपी सरकार ने कोरोना को लेकर सख्त नियम बनाए हैं. अब यदि कहीं एक भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, तो उसके आस पास के 20 घरों को सीलकर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा.
सख्ती से होगा पालन
यूपी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने कड़े नियम बनाए हैं. शहरी इलाकों में कोरोना मरीज मिलने पर तकरीबन 20 मकानों को सील कर दिया जाएगा और उसको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा और अगर एक से अधिक केस मिलते हैं, तो इस पर 60 मकानों का इलाका सील कर दिया जाएगा, जहां पर आवागमन पूरे तरीके से बंद कर दिया जाएगा. वहां के लोगों को 14 दिन तक ऐसी स्थिति में रहना पड़ेगा.
मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने आदेश जारी कर सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षक और पुलिस आयुक्त को इस बारे में पत्र लिखकर सूचना दे दी है. मुख्य सचिव ने आदेश जारी करते हुए कहा कि किसी एक घर में कोरोना संक्रमण का मरीज आने पर तकरीबन 20 मकानों को सील कर दिया जाएगा.
हालांकि बिल्डिंग के लिए कुछ अलग नियम बताए हैं, जिसमें एक मरीज अगर किसी अपार्टमेंट में मिलता है तो उस पूरी मंजिल को बंद कर दिया जाएगा. एक से अधिक मरीज मिलने पर ग्रुप हाउसिंग का संबंधित ब्लॉक ही पूरा सील कर दिया जाएगा. 14 दिनों तक एक भी मरीज ना मिलने पर ही कंटेनमेंट जोन को समाप्त किया जा सकेगा.