लिक्विड ऑक्सीजन का चिकित्सा के अलावा कहीं और इस्तेमाल नहीं हो सकता, किसी उद्योग को छूट नहीं, केंद्र का निर्देश

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लिक्विड ऑक्सीजन का चिकित्सा के अलावा कहीं और इस्तेमाल नहीं हो सकता है. किसी उद्योग को इसके इस्तेमाल की छूट नहीं दी जाएगी.

केंद्र सरकार ने रविवार को यह निर्देश जारी किया. पहले भी केंद्र सरकार ने सिर्फ 9 उद्योगों को छोड़कर सभी मेडिकल ऑक्सीजन के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी, लेकिन अब यह छूट पूरी तरह खत्म कर दी गई है.

गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि लिक्विड ऑक्सीजन का सारा स्टॉक चिकित्सकीय इस्तेमाल के लिए सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

(भाषा इनपुट से)

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