प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश मे कोरोना संक्रमण प्रकोप को देखते हुए पंचायत चुनाव टालने की मांग मे दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है।कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने चुनाव प्रचार की आचार संहिता जारी की है।और हाईकोर्ट ने भी अन्य जनहित याचिका पर जरूरी कदम उठाने के निर्देश जारी किये है।
कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के जरूरी सावधानी बरती जायेगी।ऐसे मे चुनाव स्थगित करने की मांग मे दाखिल जनहित याचिका पर हस्तक्षेप करने का कोई आधार नही है।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति एस एस शमशेरी की खंडपीठ ने पंचायत चुनाव स्थगित करने की जनहित याचिका पर दिया है।