इसे दो हफ्ते तक रोका नहीं जा सकता : UP पंचायत चुनाव की मतगणना पर सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या दो हफ्ते के लिए मतगणना को रोका नहीं जा सकता. अभी हालात खराब हैं. पहले हालात सुधर जाए तो मतगणना की जा सकती है. जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस ह्रषिकेश रॉय की बेंच ने विशेष सुनवाई की. रविवार से मतगणना शुरू होनी है. 

सुनवाई के दौरान यूपी चुनाव आयोग की ओर से ASG ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को बताया कि प्रशासन ने 829 मतगणना केंद्रों पर पूरा इंतजाम किया है. कोविड प्रोटोकॉल को लेकर दिशा-निर्देश दिए हैं. उच्चाधिकारियों को कहा गया है कि पूरी तरह इंतजाम हों और सामाजिक दूरी व सेनेटाइजेशन सुनिश्चित किया जाए. सभी सीटों पर एक साथ मतगणना नहीं होगी. भाटी ने कहा कि यूपी में मंगलवार सुबह सात बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है. किसी भी तरह भीड़भाड़ नहीं होने देंगे. 

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से पूछा कि क्या मतगणना कराना जरूरी है? क्या उसको स्थगित नहीं किया जा सकता? अगर तीन हफ्ते टाल दिया गया तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से जारी किया गया दिशा-निर्देश भी मांगा है. 

पीठ ने कहा कि आपको पहले स्थिति का आकलन करना होगा, आपको बड़े स्तर पर निर्णय लेना होगा, क्या गिनती करना आवश्यक है या आप स्थगित कर सकते हैं?
चुनाव आयोग ने कहा कि ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल किया जाएगा. सभी का तापमान देखा जाएगा. सभी को मास्क अनिवार्य है. किसी भी तरह की रैली की इजाजत नहीं है.

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