राजधानी दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच ऑक्सीजन की किल्लत भी जारी है. मंगलवार को एक बार फिर हाईकोर्ट में इस मसले पर सुनवाई हुई. दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है.
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा है कि आप अंधे हो सकते हैं, लेकिन हम नहीं. हाईकोर्ट में अमिकस क्यूरी ने जानकारी दी है कि दिल्ली में कई लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर रहे हैं.
हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि अगर महाराष्ट्र में इस वक्त ऑक्सीजन की खपत कम है, तो वहां के कुछ टैंकर दिल्ली भेजे जा सकते हैं. केंद्र ने अदालत में बताया कि हम आज सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल कर रहे हैं, हम इस तथ्य पर नहीं जाएंगे कि 700 MT की आपूर्ति करनी है या गैस के बाकी कोटे को पूरा करना है.
अदालत में फिर आमने-सामने आए केंद्र-राज्य
हाईकोर्ट में एमेकस क्यूरी ने सुझाव दिया है कि कुछ जगह पर ऑक्सीजन को स्टोर किया जा सकता है, जिससे कमी का संकट कम हो. दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली को 700MT ऑक्सीजन देने को कहा है, ऐसे में उसे इतना मिलना ही चाहिए. दिल्ली सरकार ने अदालत में आरोप लगाया है कि ऑक्सीजन की सप्लाई, टैंकर्स का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है.
राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मौत हो रही है, लेकिन केंद्र सही से सप्लाई नहीं कर रहा है. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई, जिसके बाद अदालत ने हस्तक्षेप किया.
दिल्ली के मुनी मायाराम अस्पताल ने हाईकोर्ट में अपील की है कि हमारे पास सिर्फ 30 ऑक्सीजन बेड्स हैं, लेकिन हमें नकारा नहीं जा सकता है और हमें ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है. हमारे अस्पताल में हर रोज मौतें हो रही हैं और सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई करने में नाकाम हैं. बीते कई दिनों से दिल्ली में यही समस्या है, अभी तक आधा दर्जन से ज्यादा अस्पताल ऑक्सीजन को लेकर हाईकोर्ट का रुख कर चुके हैं.