इन सभी क्षेत्र में अधिक संख्या में कोविड पॉज़िटिव व्यक्तियों के कारण सीलिंग की कार्यवाही की जाएगी
इसमें निम्नलिखित प्रतिबंधित रहेगा
१.कोई आवागमन नहीं होगा
२.केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुलेंगी
३.शत प्रतिशत मास्क ना लगाने पर चालान की कार्यवाही होगी
४.आवश्यक वस्तुओं की डीलीवरी केवल डोर टू डोर ही होगी .
५.केवल सफ़ाई या मेडिकल या प्रशासनिक टीम को ही आवागमन की अनुमति होगी .