दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान कार सवार कपल ने मास्क को लेकर पुलिसकर्मियों से बदतमीज़ी की थी. इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था. उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था. पहले अदालत ने दो बार उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. लेकिन इस बार कोर्ट ने सुनवाई के बाद पुलिसकर्मियों से बदतमीज़ी करने वाले पति-पत्नी को जमानत दे दी.
दरअसल, दिल्ली के दरियागंज इलाके में दिल्ली गेट पर 18 अप्रैल को वीकेंड कर्फ़्यू के दौरान एक कपल को बिना मास्क कार में देखने पर पुलिस ने रोका था. इसके बाद कपल ने पुलिस पिकेट पर ही पुलिसकर्मियों के साथ जमकर बदतमीजी की थी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
पुलिस ने पति पंकज दत्ता और उसकी पत्नी आभा गुप्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 34, 51बी डीडीएम, 353 और 186 तहत केस दर्ज किया था. इस मामल की सुनवाई दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में चल रही थी. बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने उन दोनों की जमानत मंजूर कर ली. कोर्ट ने जमानत देते हुए दोनों को हिदायत दी कि ऐसे महामारी के दौर में दोबारा इस तरह की हरकत न करें.
आपको बता दें कि वीडियो वायरल होने पर दिल्ली पुलिस ने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. इसके बाद से ही दोनों पति-पत्नी तिहाड़ जेल में बंद थे. इससे पहले अदालत ने 2 बार उनकी जमानत ख़ारिज कर दी थी.