स्वामी चिन्मयानंद बरी, लॉ स्टूडेंट से रेप मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला

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शाहजहांपुर लॉ कालेज की छात्रा से रेप मामले में फंसे पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद एमपी-एमएलए कोर्ट से बरी हो गए. वहीं स्टूडेंट की तरफ से पांच करोड़ रूपये की रंगदारी मांगने के मामले में भी सभी आरोपी दोषमुक्त करार दिए गए.

यूपी के शाहजहांपुर स्थित लॉ कालेज की छात्रा ने चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाया था. इस केस में शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुना दिया. रेप मामले में फंसे चिन्मयानंद को एमपी-एमएलए कोर्ट से बरी कर दिया गया. वहीं, दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली छात्रा और उसके साथियों को भी कोर्ट ने बरी कर दिया.

छात्रा पर 5 करोड़ रूपये की रंगदारी मांगने का आरोप लगा था. चिन्मयानंद के वकील ने छात्रा और उसके दोस्तों पर 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का केस दर्ज कराया था. इस केस में भी कोर्ट ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने मामले में सभी आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया.

आपको बता दें कि 2019 में शाहजहांपुर के स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली एलएलएम की छात्रा ने एक वीडियो में स्वामी चिन्मयानंद पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे. इस कॉलेज को स्वामी चिन्मयानंद का ट्रस्ट चलाता है.

इस मामले में आरोपी स्वामी चिन्मयानंद की मुमुक्ष आश्रम से गिरफ्तारी हुई थी. एसआईटी ने यूपी पुलिस के साथ मिलकर सितंबर में चिन्मयानंद को आश्रम से गिरफ्तार किया था.

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