प्रयागराज: छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म और सिगरेट से दागने के आरोपी की जमानत अर्जी हाईकोर्ट से खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के झूंसी इलाके में छात्रा को बस से खींचकर गैंगरेप व लूटपाट के मामले में मुख्य आरोपी शिवसागर यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
साथ ही सत्र न्यायालय को एक से डेढ़ साल में मुकदमे का ट्रायल पूर्ण करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने दिया है।