केंद्र सरकार ने नौकरी या पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्रों और पेशेवरों और ओलंपिक के लिए जापान जाने वाले एथलीटों की बेरोकटोक यात्रा के लिए नई सुविधा दी है. उनके पासपोर्ट को कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से जोड़ा गया है. केंद्र सरकार ने इसके लिए सोमवार को एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की. इसमें कहा गया है कि विदेश यात्रा की सूरत में 28 दिन के बाद कोविशील्ड का दूसरा डोज कभी भी लग सकता है.अभी 84 दिन बाद कोविशील्ड का दूसरा डोज लेने का नियम है. वैक्सिनेशन सर्टिफिकेट पर पासपोर्ट नंबर लिखा रहेगा.विदेश यात्रा करने वालों को लेकर जल्द ही ये खास व्यवस्था CoWIN platform पर होगा.
एसओपी के मुख्य बातें…
विदेश यात्रा के लिए सिर्फ कोविशील्ड वालों को ही वैक्सिनेशन सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट पर पासपोर्ट नंबर का ज़िक्र होगा. किसी दूसरी कोरोना वैक्सीन के लिए ये सुविधा नहीं मिलेगी.ये सुविधा 18 साल से ऊपर के उन लोगों के लिए जो 31 अगस्त तक विदेश यात्रा करना चाहते हैं.
किन लोगों के लिए ये व्यवस्था
स्टूडेंट जो विदेश पढ़ने जा रहे हों, विदेश में नौकरी करने जा रहे लोग, टोक्यो ओलंपिक गेम्स में शामिल होने जा रहे एथलीट, स्पोर्ट्स पर्सन, साथ में जाने वाले स्टाफ
सिर्फ कोविशील्ड के लिए अंतराल कम होगा
फिलहाल की नई व्यवस्था के मुताबिक COVISHIELD के दोनो डोज के बीच कम से कम 84 दिनों का अंतराल (12- 16 हफ्ते) होता है, लेकिन विदेश जाने वाले छात्रों, नौकरीपेशा और एथलीटों को इससे छूट दी जाएगी. इनको इस लंबे अंतराल से छूट मिलेगी. अथॉरिटी देखेगी कि पहले डोज के बाद क्या 28 दिन बीत चुके हैं?
(भाषा इनपुट से)