इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज जिले के खुल्दाबाद थाना क्षेत्र के गुलाब बाड़ी मोहल्ले की रहने वाली 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी रमसा तौसीफ को 12 अप्रैल को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस बारे में एस एस पी प्रयागराज को निर्देश दिया है कि याची नाबालिग लडकी जहां कहीं भी हो, उसे तलाश कर हर हाल मे कोर्ट मे हाजिर करे।
विपक्षी पर नाबालिग लड़की याची को बंधक बनाने का आरोप लगाते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई है।याचिका की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी।
यह आदेश जस्टिस डाक्टर वाई के श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने दिया है। पीड़ित पक्ष की तरफ से याचिका पर अधिवक्ता सहर नकवी ने बहस की।
कोर्ट ने एस एस पी व डी आई जी प्रयागराज को पक्षकार बनाने की याची को अनुमति भी दी है और कहा कि सक्षम पुलिस अधिकारी जिसके पास याची मिले उसका मेमो भी पेश करे। अदालत ने एस एस पी को कोविड 19 सुरक्षा मानक व प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।