सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से इस सप्ताह बकरीद के त्योहार के लिए कोरोना को लेकर लागू पाबंदियों में छूट देने के उसके फ़ैसले पर जवाब माँगा है.
जस्टिस रोहिंटन एफ़ नरीमन की पीठ ने केरल सरकार को आज ही इस बारे में जवाब पेश करने का निर्देश देते हुए कहा कि इस मामले में मंगलवार को सुनवाई होगी.
केरल में राज्य सरकार ने तीन दिनों के लिए कोविड प्रोटोकॉल से जुड़ी पाबंदियों में ढील देने का फ़ैसला किया है जिसका कई लोगों और संगठनों ने विरोध किया है.
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शनिवार को कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लगाई गई कुछ पाबंदियों में ढील देने की घोषणा की थी.
उन्होंने कहा था कि राज्य में बकरीद 21 जुलाई को मनाई जा रही है, इसे देखते हुए कपड़े, जूते-चप्पलों, जूलरी, फैंसी सामानों, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, सभी तरह के रिपेयरिंग शॉप और अन्य ज़रूरी चीज़ों की दुकानें 18, 19 और 20 जुलाई को सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक खुली रहेंगी.
(भाषा इनपुट बीबीसी से)