प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर्नलगंज थाना क्षेत्र के चांदपुर सलोरी मोहल्ले में बीते जनवरी माह में छात्रा की रेप के बाद हुई हत्या के मामले में आरोपी मोहम्मद अफजाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
कोर्ट ने घटना को बेहद नृशंस और आरोपी के खिलाफ प्रथमदृष्टया पर्याप्त साक्ष्य है,इसलिए जमानत पाने योग्य नहीं है।
यह आदेश मोहम्मद असलम ने मोहम्मद अफजल की जमानत
अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है।
कोर्ट ने इसी मामले में एक अन्य अभियुक्त को मिली जमानत से समानता के आधार पर भी याची को जमानत देने से इंकार कर दिया।