जानलेवा हमले के मामले में जमानतदारों ने मुख्तार अंसारी की जमानत वापस ली।
गाजीपुर में साल 2009 में दर्ज हुए मुकदमे में जमानतदारों ने वापस ली अपनी जमानत,
गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में साल 2009 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 307- 506 और 120 बी के तहत दर्ज हुआ था मुकदमा,
प्रयागराज के सगे भाइयों मोहम्मद अकबर और मोहम्मद अकमल ने इस मामले में ली थी मुख्तार अंसारी की जमानत,
जमानतदार अकबर और अकमल ने आज प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में दाखिल की अर्जी,
अर्जी दाखिल कर मुख्तार अंसारी की जमानत वापस लेने का आदेश दिए जाने का अनुरोध किया,
दोनों जमानतदारों की तरफ से बताया गया कि वह निजी कारणों से शहर के बाहर जा रहे हैं,
इसलिए मुख्तार अंसारी की ली गई जमानत वापस लेना चाहते हैं,
स्पेशल कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने जमानतदारों की अर्जी स्वीकार करते हुए मुख्तार अंसारी को मिली जमानत रद्द की,
जमानत वापस होने से मुख्तार के जेल से बाहर आने की राह और मुश्किल होगी,
स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में मुख्तार अंसारी का कस्टडी वारंट बनाए जाने का आदेश दिया,
26 अगस्त 2010 को इस मामले में मिली थी मुख्तार अंसारी को जमानत,
प्रयागराज के सोरांव इलाके के रहने वाले हैं दोनों जमानतदार,
मुख्तार अंसारी से जुड़े इस मामले में प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में हो रही है सुनवाई,
22 सितंबर को इस मुकदमे में होगी अगली सुनवाई,
आरोपी मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में पेश होना होगा,
इन दिनों यूपी की बांदा जेल में बंद है बाहुबली मुख्तार अंसारी।