लालू यादव को पांच साल जेल, 60 लाख का जुर्माना, डोरंडा कोषागार मामले में मिली सजा

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चारा घोटाले के चार विभिन्न मामलों में लालू यादव पहले ही 14 साल कैद की सजा पा चुके हैं.

पटनाः राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव समेत 38 दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज सजा सुनाई गई. डोरंडा चारा घोटाला केस में रांची की सीबीआई की विशेष अदालत ने यह सजा सुनाई है.

इस मामले में लालू प्रसाद यादव को पांच साल की जेल और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. लालू यादव के अलावा चारा घोटाला के इस बड़े मामले में 37 अन्‍य दोष‍ियों को भी सजा सुनाई गई है.

लालू प्रसाद यादव के वकील प्रभात कुमार ने कहा कि कोर्ट में लालू यादव के स्वास्थ्य और बीमारी को देखते हुए कम से कम सजा देने की अपील की गई थी.

सजा के ऐलान से पहले कोर्ट पहुंचे थे कई नेता

सजा के ऐलान से पहले आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव भोला प्रसाद यादव और आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी पहुंचे. अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा- “हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है. लालू यादव की तबीयत सच में अच्छी नहीं है. माननीय न्यायाधीश को यह विवेकाधिकार है कि वो उसको रिलैक्स कर सकते हैं.

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