पीटर बलदेव बिशप बने रहेंगेसिविल जज का आदेश

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प्रयागराज विधि संवाददाता पीटर बलदेव बिशप बने रहेंगे यह आदेश
सिविल जज ने पीटर बलदेव के अधिवक्ता हरी कृष्ण पाण्डे उर्फ़ सुनील तथा विपक्षी के अधिवक्ता को सुनकर दिया है

यह रहा मामला

पीटर बलदेव 5 अगस्त 2015 को चर्च आफ नार्थ इण्डिया के चुनाव में पूरे २० में ले २० वोट पाकर विशप चुने गये थे।
भ्रष्टाचार के मुकदमें में सन 2022 में जेल जाना पड

20 फरवरी 2023 को पीटर बलदेव की जमानत हाईकोर्ट द्वारा स्वीकार की गयी।

जब ज़मानत पर हुये और उसी दिन चर्च आफ नार्थ इण्डिया द्वारा गलत एव अवैध तरीके से विना पीटर बलदेव को विशप ने सुनवाई का मौका दिये उन्हें बर्खास्त कर दिया गया

डा० पीटर बलदेव से उपरोक्त बर्खास्ती के विरूद्ध आदेश के विरुद्ध सिविल जज वरिष्ठ श्रेणी के समक्ष

डा० पीटर बलदेव बनाम चर्च आफ नार्थ ईण्डिया दाखिल किया, जिसमें 3मई/2023 को उपरोक्त बर्खास्ती आदेश पर
यथास्थिती बनाये रखने का आदेश सिविल जज ने पारित किया

उसके विरुद्ध विपक्षी हाई कोर्ट में रिट दाखिल किये थे और सिविल जज द्वारा पारित स्टे आर्डर को निरस्त करने की याचना किया , हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध डा० पीटर बलदेव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया था जिसमें इनका प्रार्थना पत्र निस्तारित किए जाने का आदेश दिया था

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