प्रयागराज: कोर्ट ने कहा है कि मामले में तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए याची अग्रिम जमानत पाने का हकदार नहीं है।
यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार शुक्ल ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता एवं अभियोजन की तरफ से विक्रम सिन्हा, अखिलेश सिंह बिसेन को सुनकर दिया।