हिजाब बैन के ख़िलाफ़ दायर याचिका को ख़ारिज करने के कर्नाटक हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद याचिकाकर्ता छात्राओं ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस की है.
उन्होंने प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कहा है कि वो इस फ़ैसले से सहमत नहीं हैं क्योंकि उनके धर्म में हिजाब एक आवश्यक हिस्सा है और वो तब तक कॉलेज नहीं जाएंगी जब तक उन्हें हिजाब पहनने की अनुमति नहीं मिलती है.
उन्होंने हाई कोर्ट के फ़ैसले पर असहमति जताते हुए कहा कि उन्हें उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित किया गया है.
एक याचिकाकर्ता छात्रा ने कहा कि वो सभी छात्राएंऔर उनके क़ानूनी सलाहकार यह फ़ैसला करेंगे कि उन्हें इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाना है या नहीं.
उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है लेकिन आज के फ़ैसले से उन्हें छला हुआ महसूस हो रहा है.(Source bbc news)