जेल में बंद पूर्व सांसद माफिया अतीक द्वारा हाइकोर्ट में दाखिल हुई याचिका पर विधायक पूजा पाल ने लगाया जवाब.

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प्रयागराज के थाना धूमनगंज क्षेत्र के ग्राम उमरपुर नीवा के सुधांशु त्रिपाठी और बलि पंडित पर वर्ष 2009 में हुए जानलेवा हमले पर तत्कालीन विधायक पूजा पाल व संजय सिंह के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था मुकदमे में दो बार जांच के बाद अंतिम रिपोर्ट पुलिस ने लगा दिया था।

हरिहर नाथ त्रिपाठी ने निचली अदालत में प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र दाखिल कर बताया कि मेरे पुत्र बलि पंडित पर 3 गोलियां चला कर जानलेवा हमला किया गया था,मेडिकल रिपोर्ट के अवलोकन करने पर न्यायालय ने परिवाद दर्ज कर केवल आरोपी संजय सिंह को जानलेवा हमला किए जाने के प्रकरण में तलब किया।

निचली अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि परिवादी का यह कथन है कि संपूर्ण घटना पूजा पाल के इशारे पर की गई थी इस संबंध में पत्रावली पर मात्र अभी कथन के अतिरिक्त कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध ना होने के कारण पूजा पाल को प्रथम दृष्टया तलब करने का कोई आधार नहीं है।

इस आदेश के खिलाफ चोटहिल सुधांशू त्रिपाठी उर्फ बलि पंडित ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की जिस पर याची को सुनकर विधायक पूजा पाल को अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी हुआ था।

सपा विधायक पूजा पाल की ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी ने न्यायालय में जवाब दाखिल कर बताया कि याची सुधांशु त्रिपाठी उर्फ बलि पंडित अतीक गैंग का सदस्य है।

याची ने अपने आपराधिक इतिहास के बारे में न्यायालय को कुछ नही बताया और तथ्यों को छुपाकर नोटिस जारी कराई गई है।वर्तमानं समय मे परिवादी की भी मृत्यु हो चुकी है।

जेल में बंद पूर्व सांसद ,माफिया अतीक अहमद के इशारे पर ही याचिका दाखिल हुई है और स्वर्गीय विधायक राजू पाल से भी बलि पंडित की दुश्मनी होने के कारण अतीक अहमद के इशारे में पूजा पाल को फसाना चाहते है,वर्तमानं समय मे पूजा पाल चायल ,कौशाम्बी की विधायक है,उनकी छवि को खराब किया जा रहा है।

इस प्रकार दबाव बनाकर अतीक अहमद के खिलाफ सीबीआई कोर्ट में राजू पाल विधायक हत्याकांड के मामले में चल रहे मुकदमे को वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है ।अधिवक्ता सुनील चौधरी ने जवाब में यह भी बताया कि घटना के समय पूजा पाल छेत्र में चुनावी सभा मे मौजूद थी , क्षेत्र के दर्जनों लोगों ने शपथ पत्र देकर भी यह बात कही थी इसी आधार पर विवेचक ने विधायक पूजा पाल का नाम विवेचना से अलग कर दिया था।

हाइकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 30 अगस्त को नियत की गई है।

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