पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी को तीन साल की सजा, आय से अधिक संपत्ति मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा।

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पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी को तीन साल की सजा, आय से अधिक संपत्ति मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा।

प्रयागराज: यूपी के पूर्व शिक्षा मंत्री राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला.
स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला.

पूर्व मंत्री पर 10 लाख का जुर्माना और तीन साल के कैद की सजा सुनाई गई
कोर्ट ने कस्टडी में लेकर जेल भेजने का दिया आदेश.

स्पेशल जज एमपी एमएलए कोर्ट डॉ दिनेश चंद्र शुक्ला सुनाया फैसला.

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