बिशप मॉरिस एडगर डॉन के खिलाफ दर्ज मामले में पुनर्विवेचना का आदेश
प्रयागराज सीजेएम कोर्ट ने सिविल लाइंस थाने में दर्ज मामले में पुनर्विवेचना का दिया आदेश.
3 करोड़ 84 लाख रुपए के गबन और धोखाधड़ी मामले में पुनर्विवेचना का आदेश,
डेविड ल्यूक ने मॉरिस एडगर दान समेत अन्य के खिलाफ साल 2023 में दर्ज कराया था मुकदमा,
धारा 419, 420, 467, 468, 471, 506 आइपीसी के तहत दर्ज कराया था मुकदमा,
मामले में सिविल लाइंस थाने की पुलिस ने विवेचना के बाद एफआर यानी फाइनल रिपोर्ट लगा दिया था,
मुकदमा वादी डेविड ल्यूक की तरफ़ से एफआर को चैलेंज किया गया,
सीजेएम कोर्ट ने डेविड ल्यूक की अर्जी पर सुनवाई करते हुए फिर से विवेचना का आदेश दिया है,
पूर्व में कोर्ट में दाख़िल एफआर को सीजेएम कोर्ट ने निरस्त भी कर दिया है,
अधिवक्ता सुनील पाण्डेय ने डेविड ल्यूक की तरफ से कोर्ट में पक्ष रखा था।