अटाले हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चलाए जाने के मामले में,हाईकोर्ट में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दाखिल पर याचिका पर टली सुनवाई,

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प्रयागराज अटाले हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चलाए जाने के मामले में,हाईकोर्ट में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दाखिल पर याचिका पर टली सुनवाई,

हाईकोर्ट में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दाखिल पर याचिका पर टली सुनवाई,

केस का नंबर सुनवाई के लिए न आने के चलते टली सुनवाई,

अब 28 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई,

जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा की याचिका पर सात जुलाई को भी टल गई थी सुनवाई,

राज्य सरकार और पीडीए की ओर से कोर्ट में दाखिल किया जा चुका है काउंटर एफिडेविट,

जावेद पंप की पत्नी ने याचिका में मनमाने तरीके से मकान गिराए जाने का लगाया है आरोप,

आरोप है कि मकान खुद उनके नाम था जबकि नोटिस पति जावेद के नाम जारी की गई थी,

दोबारा मकान बनाकर दिए जाने- कथित तौर पर दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग,

नया मकान बनने तक सरकारी आवास दिए जाने और उचित मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर दाखिल है याचिका,

पत्नी परवीन फातिमा और बेटी सुमैया फातिमा की तरफ से दाखिल की गई है याचिका,

याचिका में यूपी सरकार- प्रयागराज मंडल के कमिश्नर – जिले के डीएम व एसएसपी और प्रयागराज विकास प्राधिकरण को बनाया गया है पक्षकार,

पत्नी व बेटी को 2 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखे जाने की शिकायत भी की गई है,

जस्टिस एम के गुप्ता और जस्टिस वाई के श्रीवास्तव की डिवीजन बेंंच में होनी थी सुनवाई।

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