UP के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्या के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल।
केशव को पद से हटाने की मांग।
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। यह याचिका डिप्टी सीएम केशव मौर्या के उस बयान को लेकर है जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार से बड़ा संगठन होता है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता मंजेश कुमार यादव ने उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ 14 जुलाई को दिए उस बयान को आधार बनाते हुए याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने संगठन को सरकार से बड़ा बताया था। याचिका में कहा गया है कि केशव मौर्य की टिप्पणी उनके पद की गरिमा को कम करती है।
साथ ही सरकार की पारदर्शिता और शुद्धता पर संदेह पैदा करती है, याचिका में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) राज्यपाल और चुनाव आयोग सभी की ओर से कोई प्रतिक्रिया या खंडन न होना इस मुद्दे को और जटिल बनाता है।
इसके अलावा याचिका में मौर्य के आपराधिक इतिहास का भी उल्लेख किया गया है, कहा गया है कि उपमुख्यमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति से पहले उन पर सात आपराधिक मामले दर्ज हैं। वकील का तर्क है कि ऐसे रिकॉर्ड वाले किसी व्यक्ति को संवैधानिक पद पर नियुक्त करना गलत है।