मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी देने वाले सलमान उर्फ ​​अरमान चौधरी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दी जमानत।

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प्रयागराजः इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सलमान उर्फ ​​अरमान चौधरी नाम के एक शख्स को जमानत दे दी है. जिसने कथित तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस के आपातकालीन सेवा नंबर पर कॉल कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी थी.

जमानत की अर्जी देने वाले याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर कॉल पर कहा था कि पीएम और सीएम के सार्वजनिक बयानों के कारण वह उन्हें मार कर जेल जाना चाहता है. इस फोन कॉल के आधार पर, जांच की गई और कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर को आरोपी के पास से बरामद किया गया.

इसके बाद, पूरे मामले में आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा), 507 (एक गुमनाम माध्यम के जरिए आपराधिक धमकी), 505 (1) (बी) (सार्वजनिक शरारत वाले बयान) और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत मामला दर्ज किया गया था.यह देखते हुए कि आईपीसी की धारा 506 और 507 के तहत आवेदक के खिलाफ एक अपराध बनाया जा सकता है।

न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उसकी जमानत मंजूर कर ली कि वह 31 अगस्त, 2021 से जेल में है और यह साबित करने के लिए कुछ नहीं है कि जमानत के बाद वह केस पर विपरीत प्रभाव डालेगा.

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से वकील ने दलील देते हुए कहा कि एफआईआर में दर्ज आरोपों के अनुसार, धारा 506 और 507 के तहत इसे एक अपराध बनाया गया है. हालांकि, यह मजिस्ट्रेट द्वारा मुकदमा चलाए जाने योग्य है और एक जमानती अपराध है, इसलिए याचिकाकर्ता की जमानत की अर्जी मंजूर की जाए.

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