अब तक कैश नहीं किए गए चुनावी बॉन्‍ड रिफ़न्ड करने होंगे : सुप्रीम कोर्ट का आदेश.

Share this news

अब तक कैश नहीं किए गए चुनावी बॉन्‍ड रिफ़न्ड करने होंगे : सुप्रीम कोर्ट का आदेश.

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्‍ड योजना को रद्द कर दिया है. चुनावी बॉन्‍ड योजना को सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी साल में अंसवैधानिक करार देना, केंद्र सरकार को बड़ा झटका है.

गुमनाम चुनावी बॉन्‍ड सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्‍ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए राजनीतिक फंडिंग के लिए चुनावी बॉन्‍ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस योजना को मनमाना करार दिया और राजनीतिक दलों और दानदाताओं के बीच बदले की भावना पैदा करने के इसके प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की. अदालत ने अपने फैसले में कहा, “चुनावी बॉन्‍ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द किया जाना चाहिए. यह नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है.”

एसबीआई देगी चुनावी बॉन्‍ड का पूरा विवरण

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, “राजनीतिक दलों में वित्तीय योगदान दो पक्षों के लिए किया जाता है- राजनीतिक दल को समर्थन देने के लिए, या योगदान कुछ पाने की भावना से हो सकता है.” फैसले के महत्वपूर्ण पहलू के रूप में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को चुनावी बॉन्‍ड जारी करना तुरंत बंद करने का निर्देश दिया. इसके अतिरिक्त, अदालत ने आदेश दिया कि एसबीआई को 2018 में योजना की शुरुआत के बाद से चुनावी बॉन्‍ड प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों के विवरण का खुलासा करना होगा. इन विवरणों में खरीद की तारीख, खरीदार का नाम, मूल्यवर्ग और चुनाव के माध्यम से योगदान प्राप्त करने वाले दलों का विवरण शामिल है. चुनावी बॉन्‍ड से जुड़ी ये जानकारी एसबीआई 6 मार्च तक भारत के चुनाव आयोग (ECI) को देगी. 

Translate »
error: Content is protected !!