नाबालिग के साथ रेप के आरोपी को हाइकोर्ट से मिली जमानत.

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प्रयागराज के थाना सरायइनायत ,हनुमांगज के अंतर्गत नाबालिग के साथ रेप के आरोपीआशीष कुमार वर्मा की ओर से दाखिल जमानत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता सुनील चौधरी ने न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव के समक्ष बहस कर बताया कि ग्राम रामनाथपुर की पीड़िता और आरोपी ग्राम जैतपुर दोनो 3 साल से प्रेम संबंध में थे और दोनो ने आर्य समाज मंदिर,कीटगंज,प्रयागराज में शादी कर हाइकोर्ट से प्रोटेक्शन मिलने के बाद अपनी शादी को रजिस्टर्ड भी करा लिया था।

इसी दौरान कुछ मनमोटाव होने के कारण गाव के ही एक वकील के बहकावे में आकर पीड़िता ने अपने को नाबालिग बताते हुए अपने ही पति ,ज्येठ, और ससुर के खिलाफ गैंग रेप का मुकदमा दर्ज करवा दिया.

ससुर जो कि सिचाई विभाग में स्टेनो के पद पर है लेकिन फिर आपसी समझौता होने पर पुलिस और मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में पीड़िता ने बताया कि किसी ने कोई गलत नही किया है मैने शादी कर लिया और अब अपने पति के साथ रह रही हु ।

उत्तरप्रदेश सरकार के द्वारा जारी जन्म प्रमाडपत्र के अनुसार पीड़िता की उम्र 21 साल है।अचानक डेढ़ साल बाद जून 2022 में विवेचक ने एफ. आई. आर. में दर्ज ससुर और ज्येठ का नाम विवेचना में निकाल कर आरोपी को नाबालिग के साथ रेप करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

सरकार की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया । सभी तथ्यों पर विचार करते हुए आरोपी की जमानत शर्तो के साथ मंजूर कर ली गई।

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