कोर्ट ने रणविजय सिंह की जमानत खारिज की,कोर्ट रूम में महिला से की थी मारपीट।
प्रयागराज की जिला अदालत ने आज वकील रणविजय सिंह की ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी कर्नल गंज में दर्ज मुकदमे में रणविजय सिंह ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्ज़ी दाखिल की थी,रणविजय की पैरवी कई वकीलों ने की दोनों पक्षो की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायधीश रत्नेश कुमार सिंह ने जमानत अर्जी खारिज कर दी और अपने आर्डर में उन्होंने कहा की जो शख्स खुद वकील हो उसके ऊपर कानून की जिम्मेदारियां हो खुद कोर्ट रूम में जज के सामने मारपीट और हंगामा करें तो ऐसे में जनता कानून पर क्या भरोसा करेगी।
गौर तलब है की मकान के विवाद की पैरवी करने कचेहरी गयी पीड़ित श्वेता और उसके पति को रणविजय ,और उसके साथियों ने कोर्ट रूम में मारपीट व अभद्रता की थी जिसमे कर्नल गंज थाने में रणविजय आशिफ और महताब सहित कई लोगो के खिलाफ गम्भीर धराओ में मुक़दमा दर्ज हुआ था.
इस घटना के बाद रणविजय और आशिफ को पुलिस ने गिराफ्तार करके जेल भेज दिया था और हाई कोर्ट ने भी इस मामले का संज्ञान लेते हुए रणविजय सहित 10 वकीलों की प्रैक्टिस पर रोक लगाई थी