वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर ज़िला अदालत का फ़ैसला आ गया है. अदालत ने मस्जिद में सर्वे करने की इजाज़त दी है और इसके लिए 17 मई से पहले का समय तय किया गया है.
वहीं, कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार को हटाने की मांग को भी खारिज कर दिया है.
कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था.
ज्ञानवापी मस्जिद में पिछले शुक्रवार को सर्वे और वीडियोग्राफी का काम किया जा रहा था, जिसे लेकर विवाद पैदा हो गया था.
मस्जिद के पीछे चबूतरे में माँ श्रृंगार गौरी और दूसरे देवी-देवताओं के सत्यापन और उनके अस्तित्व को स्थापित करने के लिए शुक्रवार दोपहर को कोर्ट से नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर ने निरीक्षण शुरू किया था.
लेकिन शनिवार को एडवोकेट कमिश्नर की निष्पक्षता को लेकर अंजुमन इन्तिज़ामिया मस्जिद के वकीलों ने अदालत में अर्ज़ी दाखिल की थी. उनकी मांग की थी कि अजय कुमार को हटा कर कोर्ट या तो ख़ुद निरीक्षण करे या फिर किसी दूसरे वरिष्ठ वकील से करवाए.
हिंदू याचिकाकर्ताओं के वक़ील मदन मोहन यादव ने बताया कि सर्वे के लिए दो और वकीलों को कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया गया है. उन्हें 17 मई तक रिपोर्ट सौंपनी होगी.