गाय की खाल का परिवहन उत्तर प्रदेश गो हत्या रोकथाम अधिनियम-1955 के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के दायरे में नहीं।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि गाय की खाल का परिवहन उत्तर प्रदेश गो हत्या रोकथाम अधिनियम-1955 के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के दायरे में नहीं है।
इसलिए मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 451 या धारा 457 के तहत उस वाहन को छोड़ने की शक्ति है.
जिस वाहन के जरिये से गोवंश की खाल को ले जाया जा रहा था।
यह आदेश न्यायमूर्ति मोहम्मद असलम ने मंजीत तंवर उर्फ मंजीत टंकर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।