ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने में जारी रहेगी पूजा, मुस्लिम पक्ष की याचिकाएं खारिज.*

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ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने में जारी रहेगी पूजा, मुस्लिम पक्ष की याचिकाएं खारिज

31 जनवरी को हिंदू पक्ष को वाराणसी की जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा की अनुमति दी थी, जिसके बाद वाराणसी कोर्ट के आदेश को मुस्लिम पक्ष की तरफ से अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाइकोर्ट में चुनौती दी थी.

वाराणसी के ज्ञानवापी स्थित व्यासजी के तहखाने में पूजा की अनुमति पर रोक का मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिकाएं खारिज कीं. व्यासजी तहखाने में पूजा जारी रहेगी.

जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सुनाया फैसला.  इस मामले में वाराणसी ज़िला अदालत के आदेश को मुस्लिम पक्ष ने हाइकोर्ट में चुनौती दी थी.

बता दें कि बीती 31 जनवरी को हिंदू पक्ष को वाराणसी की जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा की अनुमति दी थी, जिसके बाद वाराणसी कोर्ट के आदेश को मुस्लिम पक्ष की तरफ से अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाइकोर्ट में चुनौती दी थी.

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