सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर इंडिया के शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. सूत्रों के हवाले से इस बात की पुष्टि की गई है. इनकी नियुक्ति कुछ हफ्ते पहले ही ट्विटर इंडिया ने नए आईटी नियमों के पालन के लिए की थी. सूत्रों की मानें तो सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने अपने वेबसाइट से इनका नाम भी हटा दिया है. जबकि भारत के नए आईटी नियम के मुताबिक ऐसा करना जरूरी है.
हालांकि ट्विटर ने इस मामले पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है. शिकायत अधिकारी का इस्तीफा ऐसे समय आया है जब नए आईटी नियमों को लेकर ट्विटर और भारत सरकार के बीच विवाद चल रहा है. नए नियमों को पालन नहीं किए जाने को लकर केंद्र सरकार सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को फटकार भी लगा चुकी है.
25 मई से लागू हुए नए आईटी नियम के अनुसार, सोशल मीडिया कंपनियों को यूजर्स या पीड़ितों की शिकायत का समाधान के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना जरूरी है. नियम में कहा गया है कि 50 लाख से अधिक यूजर वाली सभी महत्वपूर्ण सोशल मीडिया कंपनियां ऐसी शिकायतों से निपटने के लिए एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करेंगी और ऐसे अधिकारियों के नाम और कॉन्टेक्ट डिटेल्स साझा करेगी.
सरकार की तरफ से बयान जारी कर कहा था कि नए नियम सोशल मीडिया के सामान्य उपयोगकर्ताओं को मजबूत बनाने के लिए तैयार किए गए हैं. इससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दुर्व्यवहार के शिकार लोगों के पास उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एक मंच होगा.
25 फरवरी, 2021 को लागू किए गए नए आईटी नियमों के अंतर्गत आने वाली कंपनियों को इसके पालन करने के लिए तीन महीने की अवधि दी गई. इस नियम के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को भारत स्थित शिकायत निवारण अधिकारी, अनुपालन अधिकारी और नोडल अधिकारी नियुक्त करने की जरूरत है ताकि सोशल मीडिया के उपयोगकर्ताओं को मजबूत बनाया जा सके और उपयोगकर्ता से मिली शिकायत का निवारण हो सके. इन नियमों की अधिसूचना से पहले, उपयोगकर्ताओं के पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के किसी भी दुरुपयोग या दुरुपयोग के मामले में शिकायत दर्ज करने का कोई रास्ता नहीं था.
नए आईटी नियमों के तहत नियुक्त शिकायत अधिकारी की भूमिका उपयोगकर्ता की शिकायतों को प्राप्त करना और उसके बाद उसका निपटान करना है. सोशल मीडिया उपयोगकर्ता से प्राप्त शिकायतों की संख्या को हर महीने सरकार को सूचित करने भी आवश्यक है.
सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग की बढ़ती घटनाओं से संबंधित मुद्दों के बारे में व्यापक चिंताओं के कारण नए आईटी नियमों का अधिनियमन आवश्यक हो गया था, जिसमें आतंकवादियों की भर्ती के लिए प्रलोभन, अश्लील सामग्री का प्रसार, वैमनस्य का प्रसार, वित्तीय धोखाधड़ी, हिंसा को बढ़ावा देना, सार्वजनिक आदेश का न मानना आदि शामिल है.
ट्विटर ने 5 जून को सरकार की ओर से भेजी गई अंतिम नोटिस का जवाब देते हुए कहा था कि वह नए आईटी नियमों का पालन करेगा और मुख्य अनुपालन अधिकारी का विवरण साझा करेगा.
(भाषा इनपुट से)