ब्लैक फंगस की दवा टैक्स फ्री, कोरोना वैक्सीन पर 5% GST बरकरार, ऑक्सीजन भी सस्ती

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कोरोना से जुड़ी राहत सामग्री पर मंत्री समूह की सिफारिशों को आज GST काउंसिल ने स्वीकार कर लिया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री करने को मंजूरी दी. वहीं कोरोना से जुड़ी कई अन्य चीजों पर कर की दर को कम कर दिया. 

कोरोना वैक्सीन पर 5% जीएसटी बरकरार
जीएसटी काउंसिल ने कोरोना वैक्सीन पर 5% जीएसटी को बरकरार रखा है. बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि केन्द्र सरकार 75% कोरोना वैक्सीन की खरीद कर रही है. उस पर जीएसटी भी दे रही है, लेकिन जब इसे सरकारी अस्पतालों के माध्यम से आम जनता को मुफ्त में दिया जाएगा तो इसका जनता पर कोई असर नहीं होगा. 

हालांकि दिल्ली, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों की ओर से बार-बार कोरोना वैक्सीन पर जीएसटी खत्म किए जाने की मांग उठती रही है.

Tocilizumab और Amphotericin B दवा टैक्स फ्री
देश में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए काउंसिल ने इसके इलाज में काम आने वाली Amphotericin B दवा पर जीएसटी की दर शून्य कर दी है. वहीं Tocilizumab पर भी टैक्स जीरो कर दिया गया है. जबकि Remdesivir और अन्ए एंटी-कॉग्लैंट दवा जैसे कि Heparin पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है.

ऑक्सीजन से लेकर टेस्टिंग किट तक सस्ती
जीएसटी काउंसिल ने कोरोना से जुड़ी अन्य राहत सामग्रियों पर भी कर की दर कम की है. मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, बाइपैप मशीन, हाई फ्लो नेसल कैनुला (HFNC) और कोविड टेस्टिंग किट अब सस्ती हो जाएंगी. काउंसिल ने इन पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी है.

वीडियो कॉन्फ्रेंस से हो रही बैठक
देश में अभी भी कोरोना के असर को देखते हुए जीएसटी काउंसिल की ये 44वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो रही है. बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और वित्त मंत्रालय के अधिकारी मौजूद हैं.

इसके अलावा राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री, केन्द्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हैं. बैठक में कोरोना राहत सामग्री पर टैक्स छूट के लिए बनाए गए मंत्री समूह की रिपोर्ट पर विचार किया जाना है.

कोरोना राहत सामग्री पर कर राहत
इससे पहले मई में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक मंत्री समूह का गठन किया गया था. इसे कोविड से जुड़ी राहत सामग्री पर किस दर से जीएसटी वसूला जाए, इसके लिए सिफारिशें देने को कहा गया था. मेघालय के उप-मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता में बने इस मंत्री समूह ने अपनी सिफारिशें 8 जून को ही सरकार को सौंप दी थी. अब मंत्री समूह की इसी रिपोर्ट पर निर्णय किया जाना है.

मंत्री समूह ने मेडिकल ऑक्सीजन, पल्स आक्सीमीटर, हैंड सैनेटाइजर्स और वेंटलेंटर्स जैसी कोरोना राहत सामग्री पर जीएसटी छूट देने को लेकर विचार किया था. वहीं आठ सदस्यों वाले इस समूह में कुछ राज्यों के वित्त मंत्रियों ने कोरोना वैक्सीन, दवा, टेस्टिंग किट इत्यादि पर भी कर की दर कम करने के लिए कहा था.

पिछली बैठक में नहीं लिया निर्णय
जीएसटी काउंसिल की 28 मई को हुई बैठक में कोरोना से जुड़ी राहत सामग्री पर कर की दर तय करने के फैसले को छोड़ दिया गया था. इस पर विचार के लिए ही ये मंत्री समूह बनाया गया था. अब कल काउंसिल की 44वीं बैठक में  इस पर निर्णय होगा.

अभी देश में घरेलू तौर पर बनी कोरोना वैक्सीन पर 5% जीएसटी, जबकि कोरोना से जुड़ी दवाओं और ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर पर 12% जीएसटी लगता है. काउंसिल ने अपनी 28 मई की बैठक में ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाली दवा ‘एम्फोटेरिसिन-बी के आयात को कर से छूट प्रदान कर दी थी. 

(भाषा इनपुट से)

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