केंद्र सरकार की तरफ से जनता को बड़ी राहत दी गई है. सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी समय सीमा तीन माह तक के लिए बढ़ा दी है. अब नागरिक 30 सितंबर तक अपने पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं. शुक्रवार को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से इसका ऐलान किया गया. पहले यह डेडलाइन 30 जून तक थी.
अनुराग ठाकुर ने इसके अलावा यह भी बताया है कि विवाद से विश्वास स्कीम की डेडलाइन बढ़ाकर 31 अगस्त की जा रही है. साथ ही सरकार की तरफ से इनकम टैक्स कंप्लायंस को सरल बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं. गौरतलब है कि अगर तय समयसीमा तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया जाएगा तो फिर पैन कार्ड अप्रभावी हो सकता है. ऐसे में फिर इन कार्ड से कोई भी ऐसा वित्तीय ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगा जिसमें पैन का जिक्र करना जरूरी है.
ऐसा होने पर जुर्माना तक अदा करना पड़ सकता है. पैन कार्ड को एक्टिव करने के लिए 1000 रुपए तक की लेट फीस देनी पड़ सकती है. अगर किसी का पैन इनैक्टिव हो गया है तो उस पर भी जुर्माने का प्रावधान है. इनऐक्टिव होने पर ऐसा मान लिया जाएगा कि कानून के मुताबिक पैन को कोट नहीं किया गया. ऐसे में आप पर आयकर कानून के सेक्शन 272B के अंतर्गत 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है.
सरकार की तरफ से आधार को पैन से लिंक करने की समय सीमा कई बार बढ़ाई गई है. इससे पहले इसे 31 मार्च, 2021 तक किया गया था. लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बीच राहत प्रदान करने के लिए अंतिम तिथि को फिर से बढ़ाकर 30 जून तक किया गया था.
आयकर रिटर्न ई-फाइलिंग की नई वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/ पर लॉग ऑन करें. यहां पर आपको एक जगह ‘लिंक आधार’ विकल्प मिलेगा. आपको इसी लिंक पर ना है. इसके बाद पैन, आधार नंबर दर्ज करें. इसके बाद आधार-पैन लिंक का स्टेटस चेक करें. अगर लिंक नहीं है तो अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हैं तो आपको ‘Your PAN is linked to Aadhaar Number’ ये मैसेज नजर आएगा. अगर आपने अभी तक आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं किया है तो आपको अपनी डिटेल्स भरनी
(भाषा इनपुट से)