बसपा विधायक राजू पाल हत्या कांड में आज कोर्ट ने आरोपियों को सज़ा सुनाई ,हत्याकांड के आरोपी आबिद प्रधान ,फरहान ,अब्दुल कवि,जवेद ,इसरार रंजीत पाल को उम्र कैद की सज़ा कोर्ट ने सुनाई।
लखनऊ की CBI कोर्ट ने सज़ा के साथ सभी आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है । राजू पाल हत्याकांड के आरोपियों को सज़ा होने से प्रयागराज में उनके करीबियों में हड़कम्प मचा है। इसमें जो लोग ज़मानत पर बाहर घूम रहे थे अब वो जेल की सलाखों के पीछे पहुँच चुके है।
प्रयागराज: बसपा विधायक राजू पाल की हत्या साल 2005 में सुलेम सराय इलाके में बीच सड़क पर की गयी थी ,एक दर्जन से ज़्यादा शूटरों ने राजू पाल के काफिले को घेर कर उस पर अनगिनत गोलियां बरसाई थी अकेले राजू पाल के शरीर मे 20 से ज़्यादा गोलियां दागी गई थी ।
इस हत्याकांड का आरोप अतीक अहमद उसके भाई अशरफ और उनके 1 दर्जन गुर्गो पर लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस हत्याकांड की CBI जांच का आदेश दिया था CBI कोर्ट ने आज 1 आरोपी को 4 साल की सज़ा सुनाई जबकि 6 आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा दी.
इस हत्याकांड के 3 आरोपियों की अब तक मौत हो चुकी है कुछ आरोपी बाहर थे तो कुछ जेल में बन्द है लेकिन अब सज़ा होने के बाद उनको अब हमेशा जेल में ही रहना पड़ेगा।