कड़कड़डूमा कोर्ट का देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल को तुरंत रिहा करने का आदेश

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दिल्‍ली दंगा मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने देवांगना कलीता, नताशा नरवाल और आसिफ़ इक़बाल को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए दिए हैं. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की याचिका खारिज की. गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से verification के लिए 21 जून तक का वक़्त मांगा था.तिहाड़ जेल में इन तीनों की रिहाई के लिए वारंट भेज दिए गए हैं.

गौरतलब है कि इससे पहले, 15 जून को दिल्‍ली हाईकोर्ट ने दिल्‍ली दंगा मामले में देवंगाना कलिता, नताशा नारवाल और जामिया के स्‍टूडेंट आसिफ इकबाल तन्‍हा को जमानत दी थी. इन्‍हें उत्‍तर-पूर्वी दिल्‍ली हिंसा मामले में UAPA एक्‍ट के तहत पिछले साल गिरफ्तार किया गया था. इन्‍हें जमानत देते हुए HC ने कहा था, ‘विरोध प्रदर्शन करना आतंकवाद नहीं है.’ जमानत इस आधार पर दी गई है कि ये अपना पासपोर्ट को सरेंडर करेंगे और ऐसी किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे जिससे जांच किसी भी तरह से प्रभावित होती हो.

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