उमर अहमद की दलील कोर्ट ने नही मानी, ज़मानत ख़ारिज हुई

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उमेश पाल हत्याकांड मे माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर क़ी ज़मानत अर्ज़ी सेशन कोर्ट ने ख़ारिज कर दी हैं,कोर्ट मे उमर क़ी तरफ से ये दलील दी गई क़ी वरदात के समय वो लखनऊ क़ी  जेल मे ही बंद था उसे इस वारदात के बारे मे कोई जानकारी नही थी,हालांकि दूसरे पक्ष क़ी तरफ से ज़मानत अर्ज़ी का विरोध किया गया और कई ऐसे तर्क दिए जिससे कोर्ट ने उमर क़ी ज़मानत ख़ारिज कर दी.

कोर्ट मे विवेचक क़ी तरफ से जो रिपोर्ट सबमिट क़ी गई उसमे साफ साफ लिखा हैं की उमर पर 12 मुकदमे गंभीर मुकदमे दर्ज हैं और वो खुल्दाबाद थाने का हिस्ट्री शीटर हैं ऐसे मे उससे ये उम्मीद नही क़ी जा सकती क़ी ज़मानत मिलने पर वह कोई अपराध नही करेगा, इस पर कोर्ट ने ज़मानत का प्रयाप्त आधार न मानते हुए उमर क़ी अर्ज़ी ख़ारिज कर दी.
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