न्यायालय ने दुराचार के दोषी को सुनाई 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा व लगाया 31 हजार रुपये का अर्थदंड.

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  • न्यायालय ने दुराचार के दोषी को सुनाई 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा व लगाया 31 हजार रुपये का अर्थदंड.
  • कौशाम्बी जिले की जनपद न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए दुराचार के दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी पर 31 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसके साथ ही न्यायालय ने अर्थदंड दंड जमा होने पर आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने का फैसला दिया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला कौशांबी थाना क्षेत्र के एक गांव का है। जहाँ वादी मुकदमा द्वारा थाना कौशांबी में 3 जून 2021 को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वादी मुकदमा अपनी औरत के साथ रिश्तेदारी में गया था। उसकी नाबालिग पुत्री घर में अकेले थी।

इस दौरान गांव का ही रामपाल यादव मौके का फायदा उठाकर घर में घुस गया और उसकी नाबालिक लड़की साथ दुराचार किया। वादी मुकदमा के घर आने पर उसकी लड़की ने आपबीती बताया तो उसके पैरों तले की ज़मीन खसक गई। पुलिस ने वादी मुकदमा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू किया। इस दौरान विवेचक द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।

मामला अपर जिला जज सप्तम नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत में चला। राज्य की ओर शासकीय अधिवक्ता ने कुल सात गवाहों का बयान न्यायालय में दर्ज करवाया। गवाहों के बयान सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त रामपाल यादव को बलात्कार के आरोप में दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 31 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने अभियुक्त द्वारा जमा की गई धनराशि से आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने का भी आदेश पारित किया गया। न्यायालय के इस फैसले के बाद से पीड़ित पक्ष में खुशी का माहौल है।

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