चुनाव आयोग ने पत्रकारों को पोस्टल बैलट के जरिए वोट डालने की सुविधा दी है. पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग (इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया) ने पत्रकारों को पोस्टल बैलट के जरिए वोट डालने की अनुमति दी है.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, ये सुविधा उन्हीं पत्रकारों को दी जाएगी जो आयोग की तरफ़ से अधिकृत हैं. इससे पहले आयोग ने 80 साल की उम्र से ऊपर के लोगों, दिव्यांगों और कोविड-19 मरीज़ों को पोस्टल बैलट के जरिए वोट देने की अनुमति दी थी.
इसके अलावा ऐसे लोग जो अनिवार्य सुविधाओं से जुड़े हैं, जैसे खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों से जुड़े कर्मचारी, भारतीय खाद्य निगम, आकाशवाणी, दूरदर्शन, डाक और तार, रेलवे, बीएसएनएल, बिजली, स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवाओं और नागरिक उड्डयन के कर्मचारी अगर ड्यूटी पर हैं तो वो भी इस विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं.
जहाँ तक रही पत्रकारों की बात तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) डॉक्टर एस करुणा राजू से मीडियाकर्मियों ने पोस्टल बैलट सुविधा का इस्तेमाल करने देने के लिए कहा था ताकि वो भी वोट डाल सकें. तब करुणा राजू ने कहा था कि अगर कोई वोटर, वोटिंग के वक्त मौजूद नहीं रह सकता और पोस्टल बैलेट की सुविधा चाहता है तो उसे रिटर्निंग ऑफिसर को आवेदन देना होगा. नोडल ऑफिसर उसे सत्यापित करेंगे.
उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलट सुविधा का विकल्प लेने वाला कोई भी वोटर, मतदान केंद्र पर वोट नहीं डाल पाएगा.