विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 हेतु जिलाधिकारी /जिला निर्वाचन अधिकारी प्रयागराज के निर्देशानुसार प्रयागराज जनपद में कुल 12 विधान सभाओं हेतु 1288 बसों तथा 1200 छोटे वाहनों की आवष्यकता है।
इस कार्य हेतु संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय, ट्रास्पोर्ट नगर ,मुण्डेरा प्रयागराज में दिनांक 17.02.2022 से वाहनों की लाॅग बुक एवं डीजल /सी.एन.जी पर्ची देने का कार्य किया जा रहा है। अभी तक कुल 579 वाहनों द्वारा ही लाॅग बुक एवं डीजल /सी.एन.जी पर्ची सम्भागीय परिवहन कार्यालय, प्रयागराज से प्राप्त की गयी है।
ऐसे सभी वाहन स्वामी ,जिनको अभी तक पुलिस विभाग अथवा परिवहन विभाग द्वारा निर्वाचन हेतु अधिग्रहण आदेश तामील कराया गया है। उनके द्वारा यदि कल दिनांक 21.02.2022 तक वाहन की लाॅग बुक और डीजल पर्ची प्राप्त नही की जाती है तब उनके विरूद्ध निर्वाचन कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने के आरोप में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के तहत कार्यवाही हेतु संबंधित थाने में प्राथिमिकी दर्ज करा दी जायेगी । लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के अन्तर्गत निर्वाचन कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने पर एक वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान है।
जनपद प्रयागराज के सुखरावती चैरिटेबल ट्रस्ट ,बमैला हण्डिया ,फूलपति देवी इण्टर कालेज, बमरौली ,एस0पी0 गल्र्स इण्टर काॅलेज बेगम बाजार, बम्हरौली, आर0आर0बी0 कान्वंेट स्कूल नैनी द्वारा न्याय नगर पब्लिक स्कूल झंूसी ,आर0के0 ग्लोबल स्कूल नवाबगंज द्वारा अभी तक डीजल/सी0एन0सी0 पर्ची प्राप्त नही की गयी है।
इसके अतिरिक्त प्रयागराज -प्रतापगढ मार्ग मो0 नसीर पुत्र मो0 यमीन बेली गांव ,प्रयागदीप बस ,जुनैद अख्तर पुत्र मकसूद हसन ,दानियालपुर लालगोपाल गंज संदीप कुमार पाण्डेय,पुत्र श्री स्व0 सुदेश मोहन पाण्डेय सलोरी प्रयागराज द्वारा डीजल पर्ची प्राप्त नही की गयी है। इन वाहन स्वामियों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के अन्तर्गत निर्वाचन कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।