हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने छात्राओं की याचिका की ख़ारिज, हिजाब पहनना इस्लाम में ज़रूरी नही

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हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, कहा- यह इस्लाम में अनिवार्य नहीं

बीते दिनों हिजाब विवाद देशभर में चर्चा का केंद्र बना था. अब उस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद में दाखिल की गईं सभी याचिकाएं खारिज कर दी है और कहा है कि इस्लाम में हिजाब पहनना जरूरी नहीं है.

जिसके बाद यह साफ हो गया है कि शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन रहेगा. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शिक्षण संस्थानों के पास यह अधिकार है कि वह क्या ड्रेस कोड रखना चाहते हैं.

क्या है मामला
बीते दिनों कर्नाटक के उडुपी में एक शिक्षण संस्थान में कक्षाओं में छात्राओं के हिजाब पहनने पर रोक लगा दी थी, जब छात्राओं ने इसका विरोध किया तो छात्राओं को कॉलेज में एंट्री नहीं दी गई. जिसके चलते यह विवाद गरमा गया. इसके बाद कई और एजुकेशन इंस्टीट्यूट और स्कूलों में यह विवाद बढ़ा. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हिजाब बैन के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गईं थी. अब हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज करते हुए स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने पर बैन लगा दिया है.

हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार के स्कूलों में हिजाब बैन के फैसले को असंवैधानिक मानने से भी इंकार कर दिया. चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस खाजी जेबुन्निसा मोहीउद्दीन की बेंच ने यह फैसला दिया है.

इससे पहले बीती 11 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्कूल-कॉलेजों में अंतिम आदेश तक हिजाब पर बैन लगाने का निर्देश दिया था. अब हाईकोर्ट ने अंतिम फैसले में भी स्कूलों में हिजाब पर बैन को बरकरार रखा है.

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