प्रयागराज: ईडी की अर्जी पर कोर्ट का आदेश आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में चल रही है जांच।
अपर जिला जज अनिरुद्ध प्रसाद तिवारी ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में मुख्तार अंसारी के पुत्र विधायक अब्बास अंसारी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कस्टडी में और छह दिनों के लिए रखने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि आरोपित को 18 नवंबर की दोपहर दो बजे तक कस्टडी में पूछताछ इत्यादि के लिए सौंपा जाता है.
गौरतलब है कि 12 नवंबर तक ईडी की हिरासत में रखने का आदेश जिला जज संतोष राय ने पूर्व में दिया था परंतु यह अवधि जिस दिन समाप्त हो रही थी उस दिन न्यायालय में अवकाश है ईडी ने एक दिन पूर्व इसी को आधार बनाकर अर्जी पेश किया कहा अभी इनसे और इनके रिश्तेदारों के बारे में पूछताछ की जानी है इसलिए सात दिनों के लिए इन्हें और ईडी की हिरासत में सौंपा जाए.
कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपित की हिरासत अवधि समाप्त होने पर न्यायिक अभिरक्षा में सौंपने के वक्त का मेडिकल परीक्षण कराया जाए।
ईडी की तरफ से सहायक निदेशक सौरभ कुमार ने कस्टडी रिमांड अर्जी
कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया,ईडी के अधिवक्ता ओम प्रकाश मिश्रा ने
अभियुक्त को सात दिन की कस्टडी रिमांड में भेजने की मांग किया।
तर्क दिया कि आय से अधिक संपत्ति रखने के दो मामलों में अब्बास अभियुक्त है। जिसकी प्राथमिकी
गाजीपुर और मऊ में दर्ज की गई है
मामले में ईडी पूछताछ कर रही है मामला 15 करोड़, 31 लाख से अधिक का है.
ईडी को अभी इस मामले में अभी और साक्ष्य हासिल करना शेष है,अगर ईडी की कस्टडी रिमांड में सौंप दिया जाए तो मामले से जुड़ी अहम जानकारी हासिल हो सकती है बचाव पक्ष की ओर से इसका विरोध किया गया।