इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रसंघ के पूर्व महामंत्री अभिषेक सिंह उर्फ माइकल को जिला बदर कर दिया गया। गुंडा एक्ट के तहत अभिषेक सिंह उर्फ माइकल को जिला बदर करने का आदेश गुरुवार को कमिश्नरेट कोर्ट की तरफ से जारी किया गया। माइकल पर 18 मुकदमें दर्ज हैं।
छात्र नेता अभिषेक सिंह सोनू पर हुए कातिलाना हमले के मामले में माइकल को दस साल की सजा सुनाई गई थी। इन दिनों माइकल हाईकोर्ट से जमानत पर है। माइकल पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई के लिए कमिश्नर कोर्ट में लंबी सुनवाई चली।
पक्ष, प्रतिपक्ष के तर्कों को सुनने के बाद पुलिस आयुक्त रमित शर्मा ने कमिश्नरेट कोर्ट की ओर से माइकल को छह माह तक जिला बदर करने का आदेश जारी किया।संयुक्त निदेशक अभियोजन प्रयागराज ओम प्रकाश राय ने राज्य की तरफ से पक्ष रखा।
अभियोजन के तर्क, साक्ष्य और मुकदमों की फेहरिस्त की वजह से माइकल को जिला बदर किया गया। अभिषेक सिंह उर्फ माइकल पुत्र राजेंद्र सिंह बिहार के कैमूर भभूवा ग्राम सिकरी का रहने वाला है। माइकल का हाल पता सलोरी प्रयागराज है। सजायाफ्ता इस छात्रनेता को अब जिले से बाहर ही रहना होगा।