ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर निचली अदालत नहीं करेगी कोई कार्रवाई, SC का आदेश

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नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई को शुक्रवार तक के लिए टाल दिया गया है. इसके अलावा बनारस ट्रायल कोर्ट की सुनवाई पर भी शुक्रवार तक के लिए रोक लगा दी गई है.

उच्चतम न्यायालय इस मामले में कल दोपहर तीन बजे सुनवाई करेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बनारस की अदालत आज इस मामले पर कोई आदेश न दे.

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 17 मई को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के ख़िलाफ़ मस्जिद प्रबंधन की याचिका पर सुनवाई शुरू की थी.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज़ पर रोक नहीं होगी. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि उस जगह को वाराणसी प्रशासन सुरक्षित रखे, जहाँ शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है.

बनारस कोर्ट में जमा की गई सर्वे की रिपोर्ट

इस बीच ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे की रिपोर्ट बनारस सिविल कोर्ट को सौंप दी गई है.

एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने आज सुबह 10 बजकर 15 मिनट पर कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी.

विशाल सिंह ने बीबीसी को बताया कि परिसर की वीडियोग्राफ़ी डेटा मेमोरी कार्ड के रूप में कोर्ट को सौंप दी गई है.

विशाल सिंह ने बताया कि सर्वे की रिपोर्ट को दोनों पक्षों की मौजूदगी में खोला जा भी सकता है.

अजय कुमार मिश्र की रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए विशाल सिंह ने कहा कि अजय कुमार मिश्र ने 6 और 7 मई की रिपोर्ट सौंपी है जबकि उन्होंने 14, 15 और 16 की रिपोर्ट सौंपी है.

विशाल सिंह ने बताया कि ज्ञानवापी के अंदर की रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है, जबकि बाहर की रिपोर्ट अजय कुमार मिश्र ने तैयार की है.

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