प्रयागराज: जिला अदालत ने राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में आरोपित उबैदउल्ला और वसीउल्ला को व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश निशा झा ने 10 जनवरी की तिथि नियत की है।
2001 में थाना फूलपुर के ग्राम सराय लिली उर्फ खोजापुर के रहने वाले वलीउल्ला, उबैदुल्ला, वसीउल्ला, उज्जैरआलम को राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में आरोपित बनाया गया था। आरोपित वलीउल्ला गाजियाबाद जेल में बंद है। आरोप है कि भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के उद्देश्य से साजिश रची और युद्ध करने की तैयारी की। जिहाद के नाम पर सरकार के खिलाफ साहित्य व पर्चे छपवाकर बांटने और सरकार के प्रति घृणा फैलाने का कार्य किया। मामले में अभियोजन की गवाही समाप्त हो गई है।
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत वसीउल्ला का बयान नहीं हो सका है। अन्य आरोपितों का बयान हो चुका है। बुधवार को मामले की सुनवाई हुई, जिसमें आरोपितों की ओर से हाजिरी माफ किए जाने की अर्जी प्रस्तुत की गई । अभियोजन ने विरोध करते हुए कहा कि प्रकरण अतिगंभीर और संवेदनशील है।