वेलेंटाइन डे 2023: अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में हों और पड़ जाए पुलिस का छापा, तो क्या करें? जानें नियम

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दुनिया भर में वेलेंटाइन्स डे वीक यानी प्यार के सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है। इस मौके पर कई कपल्स घूमने के लिए निकलते हैं। हालांकि, ऐसे अविवाहित जोड़ों को अक्सर पुलिस उत्पीड़न का डर सताता रहता है फिर चाहे वो पब्लिक पार्क हो या कोई होटल का कमरा।

ऐसे में उनका यह कीमती पल डर के साये में यूं बीत जाता है। अगर पकड़े भी जाते हैं तो उन्हें पुलिस उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ता है। हालांकि, अगर आपको कानून की थोड़ी भी जानकारी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।

अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किसी होटल में ठहरे हुए हैं और पुलिस आ जाए तो पहला नियम है कि घबराएं नहीं। अविवाहित जोड़े का होटल में एक साथ रहना कोई अपराध नहीं है। इसलिए पुलिस को होटल में रह रहे किसी भी अविवाहित जोड़े को परेशान करने या गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है।

अविवाहित जोड़ों को एक साथ होटल में रहने और आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाने का मौलिक अधिकार है। हालांकि, शर्त यह है कि दोनों वयस्क होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार में रहने का अधिकार और जिसके साथ कोई भी इच्छा हो, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का अधिकार शामिल है। इसके लिए शादी जरूरी नहीं है।

इसका मतलब यह है कि होटल में एक साथ रहना अविवाहित जोड़े का मौलिक अधिकार है। अगर पुलिस होटल में रहने के दौरान किसी अविवाहित जोड़े को परेशान करती है या गिरफ्तार करती है, तो इसे उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। युगल इस पुलिस कार्रवाई के खिलाफ सीधे संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

पुलिस के खिलाफ शिकायत कहां करें?

होटल में ठहरे अविवाहित जोड़े को प्रताड़ित करने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ जिला पुलिस अधीक्षक या उच्च पुलिस अधिकारी से भी शिकायत की जा सकती है। इसके अलावा पीड़ित दंपती के पास मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराने का भी विकल्प है।

अविवाहित जोड़े को होटल मैनेजमेंट भी नहीं रोक सकता

एक होटल अविवाहित जोड़े को इस आधार पर भी नहीं रोक सकता है कि उनमें से कोई भी विवाहित नहीं है। अगर होटल ऐसा करता है तो इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। इसका मतलब है कि अविवाहित जोड़े होटल का किराया देकर आराम से रह सकते हैं। साथ ही होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया में ऐसा कोई नियम नहीं है, जो अविवाहित जोड़ों को किसी भी होटल में ठहरने पर रोक लगाता हो।

पुलिस होटलों पर छापा क्यों मारती है?

पुलिस अविवाहित जोड़ों को गिरफ्तार करने या परेशान करने के लिए होटलों पर छापा नहीं मारती है। वेश्यावृत्ति को देश में अपराध माना जाता है। ऐसी वेश्यावृत्ति या अपराधियों के छिपे होने का संदेह होने पर पुलिस होटलों पर छापा मारती है। अगर कोई अविवाहित जोड़ा किसी होटल में ठहरा हुआ है और पुलिस छापेमारी के दौरान उनके पास आती है तो ऐसे जोड़े को घबराने की जरूरत नहीं है। पुलिस की मांग के मुताबिक ऐसे जोड़े को अपना पहचान पत्र दिखाना होगा, जिससे साबित हो सके कि दोनों आपसी सहमति से होटल में रह रहे हैं और किसी तरह के देह व्यापार में शामिल नहीं हैं।

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